मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने वाली योजना।
मुख्य लाभ · Main Benefit
उद्योग के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना पर बैंक ऋण, साथ में परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana - MYSY) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण और मार्जिन मनी (अनुदान) की सुविधा दी जाती है।
| क्षेत्र | अधिकतम परियोजना लागत | मार्जिन मनी (अनुदान) | अनुदान की अधिकतम सीमा |
|---|---|---|---|
| उद्योग (Manufacturing) | ₹25 लाख | परियोजना लागत का 25% | ₹6.25 लाख |
| सेवा (Service) | ₹10 लाख | परियोजना लागत का 25% | ₹2.50 लाख |
योजना का मुख्य उद्देश्य:
उद्योग क्षेत्र के लिए ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना लागत पर ऋण उपलब्ध है।
परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी (अनुदान) दिया जाता है।
18 से 40 वर्ष के उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन उत्तर प्रदेश MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार गारंटी या अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।
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