प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
शहर के EWS/LIG/MIG परिवारों को सस्ता घर — होम लोन पर ब्याज सब्सिडी और घर बनाने/खरीदने में मदद।
मुख्य लाभ · Main Benefit
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी और किफ़ायती घर बनाने/खरीदने के लिए आर्थिक सहायता।
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) शहरों में रहने वाले कमज़ोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनी है।
इसमें EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, और किफ़ायती घर बनाने या खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है। योजना कई तरीक़ों से काम करती है — सब्सिडी, साझेदारी में किफ़ायती आवास, और ख़ुद घर बनाने वालों को सहायता।
शर्त यह है कि परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पहले से पक्का घर न हो।
कौन ले सकता है फ़ायदा:
ध्यान दें:
आवेदन कैसे करें:
online न कर पाएँ तो नज़दीकी शहरी निकाय (ULB) कार्यालय या CSC से भी आवेदन हो सकता है।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी और किफ़ायती घर बनाने/खरीदने में आर्थिक मदद।
हाँ, योजना के कुछ घटकों के तहत मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार भी पात्र हैं।
जिनके नाम पर भारत में कहीं भी पहले से पक्का घर है, वे आम तौर पर पात्र नहीं।
ब्याज सब्सिडी आपकी सालाना आय वर्ग पर तय होती है, इसलिए हर आवेदक को एक जैसी नहीं मिलती। अपने वर्ग की मौजूदा दर और लोन की अधिकतम सीमा pmaymis.gov.in पर देखें, या जिस बैंक से होम लोन ले रहे हैं वहाँ पुष्टि कर लें।
pmaymis.gov.in पर online, या नज़दीकी शहरी निकाय कार्यालय/CSC से।
योजना में महिला के नाम या संयुक्त नाम पर घर को प्राथमिकता दी जाती है।
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